राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. गृह मंत्रालय के आदेशानुसार सरकारी कार्यक्रमों, विद्यालयों और औपचारिक आयोजनों में अब वंदे मातरम बजाना और उसके सम्मान में सभी को खड़ा होना अनिवार्य होगा. यदि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान साथ बज रहे हों तो वंदे मातरम पहले बजेगा और सभी को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा. नए नियम के अनुसार वंदे मातरम का पूरा छह पैराग्राफ वाला संस्करण तीन मिनट दस सेकंड का बजाया जाएगा.