मध्य प्रदेश में अब सीबीआई को जांच से पहले राज्य सरकार की लिखित अनुमति लेनी होगी. सीबीआई को राज्य के किसी सरकारी कर्मचारी, मंत्री या विधायक की जांच के लिए प्रदेश सरकार की मंजूरी लेनी होगी. हालांकि, केंद्र सरकार के अफसर-कर्मचारियों और किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ जांच करने के लिए लिखित अनुमति की जरूरत नहीं होगी. प्रदेश के गृह विभाग की तरफ से इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है.