कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने सुप्रीम कोर्ट के एक बयान को दोहराया है. उन्होनें कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि जमानत किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है. जब जमानत एक मौलिक अधिकार होता है, तो इसे किसी भी व्यक्ति से छीना नहीं जाना चाहिए.