देश की जनगणना, जनगणना अधिनियम-1948 के तहत कराई जाती है. ये सारी रिपोर्ट ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के पास रहती है, जो गृह मंत्रालय के तहत आता है. मगर, कैसे होती है जनगणना? दरअसल, ये बहुत बड़ी कवायद है, जिसमें लाखों पर्यवेक्षक घर-घर जाकर जानकारी जुटाते हैं.