सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें JSW एनर्जी कंपनी को 1045 मेगावाट क्षमता वाले करमछ-वांगटू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से हिमाचल प्रदेश सरकार को 12 फीसदी रॉयल्टी देने का फैसला सुनाया था.