अब घर खरीदना होगा सस्ता रियल एस्टेट सेक्टर में लागू हुआ GST का नया सिस्टम पहले घर बनाने में यूज होने वाली मटेरियल जैसे सीमेंट और पेंट पर 28% और स्टील व टाइल्स पर 18% GST लगता था लेकिन अब नए नियमों से कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर टैक्स कम होने की संभावना है