अगर आपके नाम पर दो वोटर कार्ड हैं, तो यह कानूनी और चुनावी दृष्टि से गंभीर मामला है. चुनाव आयोग नोटिस भी भेज सकता है, जैसा तेजस्वी यादव और विजय कुमार सिन्हा के मामलों में हुआ. ऐसे में तुरंत फॉर्म-7 भरकर एक कार्ड रद्द कराएं. यह प्रक्रिया ऑनलाइन (चुनाव आयोग की वेबसाइट से) या ऑफलाइन (बीएलओ से संपर्क कर) पूरी की जा सकती है. समय रहते कार्रवाई करना जरूरी है, ताकि कानूनी परेशानी से बचा जा सके और चुनावी पारदर्शिता बनी रहे.