मुसलमानों में संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरिया) एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत होता है. मुस्लिमों में जन्म के समय से ही संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है. इस कानून के अनुसार, किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके उत्तराधिकारी उसका अंतिम संस्कार करें. देखें वीडियो.