दिल्ली हाईकोर्ट ने चर्चित यूट्यूब Dhruv Rathee के वीडियो को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने संबंधित अपीलीय समिति को निर्देश दिया है कि वीडियो हटाने की मांग पर तय समय में फैसला किया जाए. मामले में धार्मिक भावनाओं के आहत होने और सोशल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं.