दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दंगों से जुड़े मामलों में शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन अधिकार है, लेकिन इसके नाम पर साजिशन हिंसा की इजाज़त नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने इसे पूर्व-नियोजित साजिश बताते हुए जमानत देने से इनकार किया.