कार्बन मूविंग आईईडी के संदर्भ में लगभग तीन टन अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। हमारे देश में अमोनियम नाइट्रेट की खरीद और तैयारी पर कड़े कानून लागू हैं, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति के पास पाँच किलो से अधिक अमोनियम नाइट्रेट रखना या खरीदना अवैध है। ऐसे में सवाल ये कि दिल्ली ब्लास्ट केस में 3 टन विस्फोटक कहां से आया?