संसद के मानसून सत्र से पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. पुलिस के अनुसार प्रस्तावित संसद मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है. नई दिल्ली जिले में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई है. बिना अनुमति प्रदर्शन, जुलूस या भीड़ जुटाने पर संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है.