प्रोवाइड रिलीफ का उद्देश्य विशेष रूप से कैंसर और अन्य रोगों के मरीजों को राहत प्रदान करना है. इसके तहत सत्रह खास दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी जा रही है और भविष्य में सात अतिरिक्त रोगों के लिए दवाओं पर भी आयात शुल्क में छूट का प्रस्ताव है. आयातित दवाओं और चिकित्सीय खाद्य पदार्थों पर भी यह छूट लागू होगी, जिससे वैश्विक व्यापारियों को लाभ मिलेगा. अधिकृत इकोनॉमिक ऑपरेटर्स (एओएस) के लिए सीमा अवधि 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई है.