केंद्र सरकार के एक अध्यादेश को लेकर विवाद हो गया है. ये अध्यादेश में दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ा है. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसले में अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया था. लेकिन सरकार ने अध्यादेश के जरिए ये अधिकार फिर से उपराज्यपाल को दे दिया है.