बॉम्बे हाई कोर्ट ने 25 अप्रैल को स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा को गिरफ्तारी से राहत दी है, लेकिन महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को देशद्रोही कहने के मामले में दर्ज एफआईआर में जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.दरअसल, कामरा ने मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.