पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पारित हो गया है. कई घंटों की चर्चा के बाद इस बिल को पारित कर दिया गया. इस बिल का आधिकारिक नाम अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) 2024 है.