वाराणसी के सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े एक मामले में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया है. मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि ज्ञानवापी परिसर का कब्जा हिंदुओं को सौंपने समेत 3 मांगों से जुड़ा मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है. इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया है कि मुकदमा सुनने योग्य है.