इंदौर में पाकिस्तान के कराची की रहने वाली एक महिला निकिता ने अपने पति विक्की नागदेव के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की है. निकिता का आरोप है कि उसका पति पाकिस्तान का नागरिक है और वीजा खत्म होने के बाद भी इंदौर में अवैध रूप से रह रहा है. साथ ही वह उससे तलाक लिए बिना दूसरी शादी की तैयारी कर रहा है.
निकिता और विक्की की शादी वर्ष 2020 में हुई थी. निकिता का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान विक्की उसे कोविड का बहाना बनाकर अटारी बॉर्डर पर छोड़कर वापस भारत आ गया और फिर कभी नहीं बुलाया. उसने कई बार बातचीत की कोशिश की, लेकिन विक्की और उसके परिवार ने कोई जवाब नहीं दिया. निकिता के वकील दिनेश रावत के अनुसार, सामाजिक कोर्ट में भी मामला ले जाया गया, लेकिन समाधान नहीं निकला. इसके बाद निकिता ने सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोटवानी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की.
हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने विक्की की दूसरी शादी पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि वह कोर्ट की अनुमति के बिना विवाह नहीं कर सकता. उधर, विक्की नागदेव ने भी मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा. उसका कहना है कि कोरोना काल में निकिता को पाकिस्तान भेजा गया था और बाद में कई बार बुलाया भी गया, लेकिन उसने पांच वर्षों तक कोई संबंध नहीं रखा.
पति पर लगाा अवैध तरीके से भारत में रहने का आरोप
वहीं, विक्की का दावा है कि वह इंदौर में लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहा है और पुलिस ने उसके सभी दस्तावेज सही पाए हैं. साथ ही उसने बताया कि सिंधी समाज पंचायत में तलाक का मामला भी लंबित है. विक्की ने कहा कि हाईकोर्ट जो भी फैसला देगा, वह उसे स्वीकार करेगा.