समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने पासपोर्ट हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोप में दायर एफआईआर रद्द करने की मांग की थी.
अब्दुल्ला आजम की याचिका खारिज करते हुए जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा कि एफआईआर रद्द करने के लिए याचिका में कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कानूनी प्रक्रिया में दखल देने की कोई वजह नहीं दिखती.
गौरतलब है कि अब्दुल्ला आजम पर पासपोर्ट बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने और दो पैन कार्ड रखने के आरोप में मामला दर्ज है. अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि उन्होंने पासपोर्ट के लिए गलत जन्मतिथि और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया. अब्दुल्ला आजम ने इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
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अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की थी. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने साफ कहा कि याचिका में कोई ऐसी वजह नहीं दिखती, जिसके आधार पर जांच को रोका जाए या एफआईआर रद्द की जाए.
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सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस स्तर पर जांच एजेंसी को अपना काम करने देना जरूरी है. कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता. बता दें कि अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी के नेता हैं. वह विधायक भी रह चुके हैं. अब्दुल्ला आजम के खिलाफ फर्जी दस्तावेज मामले में पहले से भी केस पेंडिंग हैं. कुछ मामलों में उनके खिलाफ जांच भी अभी जारी है.