आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने सिटी कोर्ट में एक आवेदन दायर किया है. यह आवेदन पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में आगे बढ़ाने की अनुमति के लिए दायर किया गया है. पुलिस ने यह कदम तब उठाया है, जब Y पूरन कुमार के परिवार ने पोस्टमार्टम की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. पुलिस का तर्क है कि संदिग्ध या आपराधिक मौतों के मामलों में यह प्रक्रिया कानून द्वारा शासित होती है और सहमति जरूरी नहीं होती है. हालांकि, इस मामले में पहले ही आठ दिन गुजर चुके हैं.
चंडीगढ़ पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि पोस्टमार्टम में आठ दिन की देरी हो चुकी है. पुलिस ने अपनी याचिका में यह भी तर्क दिया है कि इस देरी की वजह से अहम सबूत नष्ट होते जा रहे हैं. पुलिस का मानना है कि आपराधिक या संदिग्ध मौतों के मामलों में कानूनी प्रक्रिया का पालन करना और त्वरित पोस्टमार्टम कराना जरूरी है.
चंडीगढ़ की एक अदालत ने आईएएस अधिकारी अमनीत पी. कुमार को दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर 15 अक्टूबर तक जवाब देने का निर्देश दिया है. चंडीगढ़ पुलिस ने आगे की जांच के लिए मृतक का लैपटॉप पेश करने का निर्देश देने के लिए भी अदालत में याचिका दायर की है. हरियाणा सरकार को कुछ दस्तावेज़ उपलब्ध कराने के लिए नोटिस और पत्र जारी किए गए हैं.
परिवार के इनकार और कानूनी स्थिति
इस मामले में Y पूरन कुमार के परिवार ने पोस्टमार्टम की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. पुलिस ने अपनी याचिका में कहा है कि कानूनी रूप से परिवार का इनकार इस प्रक्रिया को रोक नहीं सकता है, क्योंकि ऐसे मामलों में सहमति की जरूरत नहीं होती है.
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कोर्ट का रुख और अगली सुनवाई
चंडीगढ़ पुलिस की याचिका को स्वीकार करते हुए सिटी कोर्ट ने Y पूरन कुमार के परिवार को नोटिस जारी किया है. अब इस पूरे मामले पर 15 अक्टूबर को चंडीगढ़ कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां पोस्टमार्टम को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है.