वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 14 मई तक टल गई है, मामला जस्टिस बीआर गवई की बेंच सुनेगी. केंद्र सरकार ने हलफनामा दाख़िल कर कहा कि वक्फ मुसलमानों की धार्मिक संस्था नहीं है और कानून पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है. चीफ जस्टिस खन्ना के रिटायरमेंट के कारण मामला जस्टिस गवई की बेंच को सौंपा गया, जिस पर 75 याचिकाएं दायर हैं.