सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने की समय सीमा तय की है. राज्यपालों को एक महीने के भीतर निर्णय लेना होगा या तीन महीने में राष्ट्रपति के पास भेजना होगा. कई राज्यों में विधेयक लंबित हैं, जिसमें केरल में 7, कर्नाटक में 17, तेलंगाना में 10, पश्चिम बंगाल में 18 विधेयक शामिल हैं.