सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सरकार से 7 दिन में जवाब मांगा है. कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की एंट्री और वक्फ बाय यूजर पर विशेष ध्यान दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक नहीं लगाई, लेकिन दो प्रावधानों पर सख्त रुख अपनाया है.