भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया है. ये कदम चोकसी द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान न करने के कारण उठाया गया है.
SEBI के मुताबिक चोकसी ने पेनाल्टी की रकम नहीं चुकाई, जिस वजह से नियामक संस्था ने उसके बैंक खातों, म्यूचुअल फंड निवेश और डिमैट अकाउंट को अटैच करने का आदेश दिया है. यह आदेश चोकसी पर धोखाधड़ी और नियमों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में लगाए गए जुर्माने से जुड़ा है.
सेबी पहले ही चोकसी और उसके अन्य सहयोगियों पर पूंजी बाजार में गड़बड़ी करने के लिए कार्रवाई कर चुका है. यह कार्रवाई उन मामलों का हिस्सा है, जिसमें चोकसी और उसके रिश्तेदारों ने शेयर बाजार के नियमों का उल्लंघन किया था.
बता दें कि मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में भी मुख्य आरोपी है और लंबे समय से भारत से फरार है. उसके खिलाफ पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच कर रही हैं. SEBI का यह ताजा आदेश दिखाता है कि भारतीय नियामक एजेंसियां आर्थिक अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपना रही हैं और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव कदम उठा रही हैं.
मेहुल चोकसी का नाम 2018 में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में सामने आया था. इसके बाद वह विवादों में घिर गया. इस घोटाले ने भारत के बैंकिंग सेक्टर को झकझोर कर रख दिया था. 2018 में भारत की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने खुलासा किया कि उसके कुछ अधिकारियों ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की कंपनियों को अवैध रूप से लगभग 13,000 करोड़ रुपये के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoUs) जारी किए थे. इन LoUs के माध्यम से उन्होंने विदेशों से लोन लिया, जिसे वापस नहीं चुकाया गया. मेहुल चोकसी और नीरव मोदी पर आरोप है कि दोनों ने बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से यह सारा फर्जीवाड़ा किया.