नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. शुक्रवार को कोर्ट की ओर से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस प्रवासी इकाई प्रमुख सैम पित्रोदा समेत पांच लोगों को नोटिस जारी किया गया. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल किया था. यह नोटिस इसलिए जारी किया गया है ताकि यह तय किया जा सके कि कोर्ट को चार्जशीट स्वीकार करना चाहिए या नहीं.
वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट लेगा फैसला
अब नोटिस के जवाब के साथ ही राहुल, सोनिया समेत अन्य लोगों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट समन जारी करने पर फैसला लेगा. राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले आरोपियों का पक्ष सुनने का अधिकार छीना नहीं जा सकता है. यह अधिकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223 के तहत दिया गया है.
अभी केस की मेरिट्स पर बहस नहीं होगी
कोर्ट ने कहा कि अभी केस की तथ्यों की गुणवत्ता (मेरिट्स) पर बहस नहीं होगी. ईडी ने कहा कि अगर मामले में आरोपियों और सह-आरोपियों को सुनने के लिए नोटिस जारी किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है. एजेंसी चाहती है कि मामले कि सुनवाई निष्पक्ष हो.
Delhi's Rouse Avenue Court issues notice to Congress leaders Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, and others on a chargesheet filed against them by the Enforcement Directorate in connection with the National Herald money laundering case.
— ANI (@ANI) May 2, 2025
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सुप्रीम कोर्ट का पूर्व फैसला दिया गया उदाहरण
ईडी ने कहा कि कोयला घोटाले में आरोपियों को सुने बिना समन जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी.
आगे क्या होगा?
अब मामले की सुनवाई 8 मई को किया जाएगा. जिसमें कोर्ट यह तय करेगी की आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू किया जाना चाहिए या नहीं.
क्या है नेशनल हेराल्ड मामला?
केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के अनुसार, नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिक कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) महज 50 लाख रुपये में दो हजार करोड़ रुपये की संपत्ति हड़पने की कोशिश की.
ईडी का आरोप है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने मिलकर साजिश रची और AJL की 99 फीसदी हिस्सेदारी एक निजी कंपनी 'यंग इंडियन' को महज 50 लाख रुपये में सौंप दी. यह कंपनी सोनिया-राहुल के नियंत्रण में है.