तमिलनाडु में नाबालिग लड़के के अपहरण के मामले में सस्पेंड किए गए तमिलनाडु के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) एचएम जयराम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की. अदालत में सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार की ओर से कहा गया कि जब तक मामले की जांच चलेगी तब तक ADGP सस्पेंड रहेंगे. इसके अलावा कोर्ट ने कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ की कर्नाटक में रिलीज सुनिश्चित करने की याचिका का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं.सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा कि कल राज्य के वकील ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, अगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो उन्हें किस आधार पर सस्पेंड किया गया है?
वहीं, तमिलनाडु के वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं, जैसे ही जांच पूरी हो जाएगी निलंबन रद्द करने पर फैसला लिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा है कि क्या जांच को सीआईडी या किसी दूसरी एजेंसी को सौंप सकते हैं? इसके लिए राज्य से निर्देश लेकर बताएं. राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि ADGP एच एम जयराम के खिलाफ लगे आरोपों की जांच सीबी सीआईडी करेगी.
मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस उज्जल भुइंया और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने मामले को हाईकोर्ट की बेंच से दूसरी बेंच के लिए ट्रांसफर कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने मामले की जांच सीबी सीआईडी से कराने के फैसले पर सहमति जताई. अंत में अदालत ने कहा कि अब कोर्ट ही प्रशासन चला रहा है.
राज्य सरकार करे कार्रवाई
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता कमल हसन की फिल्म ठग लाइफ की कर्नाटक में रिलीज सुनिश्चित करने की मांग वाली याचिका का निपटारा कर दिया है. अदालत ने कहा कि अगर कोई भी फिल्म की रिलीज में बाधित करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ राज्य सरकार तुरंत कार्रवाई करे.
कर्नाटक सरकार ने SC में हलफनामा दायर कर कोर्ट को आश्वस्त किया कि उसकी ओर से फिल्म की रिलीज पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, अगर फिल्म को रिलीज किया जाता है तो सरकार पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी.
SC ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अगर कोई ग्रुप फिल्म की रिलीज में समस्या पैदा करता है तो सरकार उससे सख्ती से निपटेंगी.