दिल्ली मेट्रो को इंद्रलोक कॉरिडोर और लाजपतनगर साकेत कॉरिडोर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ पेड़ों की कटाई की इजाजत दे दी है. अदालत ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के निर्माण में आ रही बाधाएं दूर करने के लिए दाखिल दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC की अर्जी सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए आदेश जारी किया.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि CEC यानी सेंट्रल इम्पॉवरमेंट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इजाजत दी गई है. सीईसी ने अपनी रिपोर्ट में सख्त शर्तों के साथ वृक्षों की कटाई की योजना को मंजूरी देने का सुझाव दिया है.
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'पौधे लगाकर भरपाई की जाएगी...'
DMRC की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को यह भरोसा दिलाया कि डीएमआरसी सीईसी द्वारा लगाई गई शर्तों का सख्ती से पालन करेगा. शर्तों के मुताबिक, काटे जाने वाले पेड़ों के मुकाबले कई गुणात्मक पौधे लगाकर उनकी भरपाई की जाएगी.