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छह साल की बच्ची से रेप और हत्या का दोषी, मां की हत्या के मामले में हुआ बरी... गलपट्टू कोर्ट का फैसला

तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में एक चर्चित और संवेदनशील केस में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया. छह साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में मौत की सजा पा चुके व्यक्ति को उसकी मां की हत्या के मामले में बरी कर दिया गया है.

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हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला. (Representational image)
हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला. (Representational image)

तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में एक सनसनीखेज मामले में एक कर्मचारी को साल 2017 में छह साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में अरेस्ट किया गया था. इस केस में कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई थी. उसी कर्मचारी पर मां की हत्या का आरोप लगा था. मां की हत्या के केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे बरी कर दिया है.

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जानकारी के अनुसार, आरोपी दशवंत एक अपार्टमेंट में रहता था. साल 2018 में नाबालिग लड़की से रेप और हत्या के मामले में उसे मौत की सजा सुनाई गई थी. जांच में सामने आया था कि दशवंत ने बच्ची को अपने घर में लालच देकर बुलाया, रेप किया, फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को जलाकर एक बैग में ठूंस दिया. इस जघन्य घटना के बाद लोगों में आक्रोश पैदा हो गया था. इस मामले में दशवंत को सजा सुनाई गई थी.

यह भी पढ़ें: कोलकाता में 7 महीने की बच्ची से रेप के दोषी को फांसी, कोर्ट ने महज 76 दिन में सुनाई सजा

जमानत पर रिहा होने के बाद दशवंत पर आरोप लगा कि उसने अपनी मां 42 वर्षीय एस. सरला की हत्या कर दी और फरार हो गया. सरला का शव खून से लथपथ हालत में मिला था. उनके सिर पर गहरे घाव थे और घर से गहने गायब थे. इस घटना के बाद दशवंत के पिता शेखर ने बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था.

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शेखर ने पुलिस को बताया था कि दशवंत घटना से पहले 20,000 रुपये की मांग कर रहा था. दशवंत को पकड़ने के लिए चेन्नई पुलिस ने मुंबई में एक नाटकीय ऑपरेशन चलाया, जिसमें वह भागने की कोशिश करता हुआ पकड़ा गया. यह पूरी घटना कैमरे में कैद हुई थी.

चेंगलपट्टू की कोर्ट ने मां की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दशवंत को बरी कर दिया. कोर्ट ने हत्या, चोरी व अन्य आरोपों को खारिज कर दिया. कोर्ट का कहना था कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा. फिलहाल, दशवंत बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में सजा काट रहा है.

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