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रेप केस में अरेस्ट से पहले राहत नहीं, मुंबई कोर्ट ने एजाज खान की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

मुंबई की एक अदालत ने रेप केस में अभिनेता एजाज खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हिरासत में पूछताछ जरूरी है. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि शादी, आर्थिक मदद और करियर में तरक्की का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए.

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 एजाज खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज (Photo: Instagram/ Ajaz Khan)
एजाज खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज (Photo: Instagram/ Ajaz Khan)

मुंबई के डिंडोशी सेशन कोर्ट ने अभिनेता एजाज खान की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. यह फैसला जज दत्ता धोबले ने गुरुवार को सुनाया. उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एजाज खान की कस्टडी में पूछताछ जरूरी है.

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पीड़िता, जो खुद भी एक अभिनेत्री है उसने एफआईआर में आरोप लगाया है कि एजाज खान ने शादी का झांसा देकर आर्थिक और पेशेवर मदद का वादा कर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए. पीड़िता का कहना है कि यह सब उसकी मर्जी के बिना हुआ.

अभिनेता एजाज खान की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज

अभियोजन पक्ष के अनुसार, एजाज खान ने एक रियलिटी शो के होस्ट और सेलिब्रिटी होने का फायदा उठाया और पीड़िता का विश्वास जीता. एजाज पर भारतीय न्याय संहिता की रेप और धोखे से संबंध बनाने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

एजाज खान के वकील का दावा है कि दोनों बालिग थे और उनका रिश्ता आपसी सहमति से था. उन्होंने कुछ वॉट्सएप चैट्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कोर्ट को दिखाए जिनमें पीड़िता पर केस वापसी के लिए पैसे मांगने का आरोप है.

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एजाज खान पर शादी का झांसा देकर अभिनेत्री से रेप का आरोप

हालांकि, अभियोजन पक्ष ने कहा कि मोबाइल फोन की बरामदगी, चैट्स की जांच और मेडिकल परीक्षण के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है. साथ ही एजाज के खिलाफ पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड है और वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं.

कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में तारीख, जगह और घटनाओं का स्पष्ट जिक्र है और यह सिर्फ सहमति से संबंध का मामला नहीं लगता. इसलिए एजाज खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जाती है.

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