दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत दी है. मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 18 से 21 अक्टूबर के बीच शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने और बेचने की अनुमति दे दी है. अदालत के आदेश के अनुसार, केवल सुबह दो घंटे और रात में दो घंटे ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे.