दिल्ली हाईकोर्ट ने बाटला हाउस इलाके में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा जारी डिमोलिशन नोटिस के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए डिमोलिशन कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने DDA से डिमार्केशन रिपोर्ट भी मांगी है. इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को तय की गई है.
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उनकी संपत्ति का खसरा नंबर 279 से कोई संबंध नहीं है, लेकिन DDA ने इसे उसी खसरे का हिस्सा मानते हुए डिमोलिशन नोटिस जारी कर दिया है.
कोर्ट ने DDA से डिमार्केशन रिपोर्ट भी मांगी
DDA की ओर से कहा गया कि खसरा नंबर 279 से संबंधित डिमोलिशन का आदेश सर्वोच्च न्यायालय से आया था और उन्होंने केवल उसी खसरे में बने निर्माण पर कार्रवाई की है. अन्य खसरों पर बने निर्माण को लेकर कोई नोटिस नहीं दिया गया है.
हाईकोर्ट ने DDA की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाई
कोर्ट ने DDA से स्पष्ट डिमार्केशन रिपोर्ट देने को कहा है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि डिमोलिशन की प्रक्रिया केवल विवादित खसरे तक सीमित है या नहीं. बता दें, इससे पहले भी बाटला हाउस क्षेत्र से जुड़ी एक दर्जन से अधिक याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने DDA की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाई थी और नोटिस जारी किए थे. फिलहाल दो अन्य याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी गई है. मामले में कोर्ट की अगली कार्यवाही अहम मानी जा रही है.