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मतदान के लिए सिर्फ वोटर कार्ड जरूरी नहीं, ये 12 डॉक्यूमेंट्स भी दिखाकर डाल सकते हैं वोट

चुनाव आयोग ने मतदाताओं को वोटर पहचान पत्र (ईपीआईसी) के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों के उपयोग की अनुमति दी है. बिहार सहित सात राज्यों में ईपीआईसी का वितरण लगभग पूर्ण हो चुका है.

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फोटो आईडी होने के अलावा मतदान के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य है. (File Photo: PTI)
फोटो आईडी होने के अलावा मतदान के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य है. (File Photo: PTI)

मतदाता सूची में शामिल योग्य मतदाता मतदान करने के लिए वोटर पहचान पत्र यानी वोटर कार्ड यानी ईपीआईसी के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो आईडी में से किसी एक को भी प्रदर्शित कर सकते हैं. निर्वाचन आयोग में उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक आयोग को निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के साथ पठित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत यह निर्देश देने का अधिकार है कि मतदाताओं को उनकी पहचान की सुविधा प्रदान करने और मतदान केंद्र पर प्रतिरूपण को रोकने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी किया जाए.

बिहार में लगभग 100 प्रतिशत मतदाताओं और सात राज्यों में उपचुनाव वाले 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ईपीआईसी जारी किए गए हैं. आयोग ने बिहार सहित सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर नए मतदाताओं को ईपीआईसी की डिलीवरी सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी कर रखे हैं.

चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना

जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में हैं, लेकिन वो किसी भी वजह से अपनी पहचान के लिए ईपीआईसी प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, उनकी सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग ने 7 अक्टूबर, 2025 को अधिसूचना जारी की है. उस अधिसूचना में ऐसे मतदाता 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर मतदान कर सकते हैं. उन्हें मतदान करने की अनुमति दी गई है. 

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इन 12 दस्तावेजों से भी कर सकते हैं मतदान

इन 12 दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर से जारी फोटोवाली पासबुक, श्रम मंत्रालय या आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत भारत के महापंजीयक द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र शामिल हैं.

वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य

इनके अलावा सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगता आईडी (यूडीआईडी) कार्ड भी दिखा सकते हैं. मतदान के दिन मतदान करने में सक्षम होने के लिए मतदाता सूची में नाम की उपस्थिति भी एक शर्त है.

'परदानशीन' यानी बुर्का या पर्दे में वोट देने आई महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, मतदान केंद्रों पर मौजूदा निर्देशों के अनुसार महिला मतदान अधिकारियों या आशा या आंगनवाड़ी परिचारकों की उपस्थिति में उनकी गरिमापूर्ण पहचान के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी जबकि उनकी गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी.

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