पैन कार्ड, मोबाइल नंबर के बाद बीमा पॉलिसी को भी आधार से जोड़ना अनिवार्य हो गया है. बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने अब बीमा पॉलीसी को भी आधार से जोड़ने के लिए कह कहा है. इससे पहले कई दस्तावेजों से आधार लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है, आइए जानते हैं इसमें कौन-कौन से दस्तावेज शामिल है और लिंक करने की आखिरी तारीख क्या है...
मोबाइल नंबर: सरकार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. बता दें कि लोगों को 6 फरवरी 2018 तक आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करना होगा.
बैंक खाता- अब बैंक खाते को भी आधार से लिंक करना होगा. केंद्र सरकार और आरबीआई ने भी साफ कर दिया है कि आधार कार्ड लिंक करना आवश्यक है और खाता तय समयसीमा के बाद बंद हो सकता है. आधार कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 है.
पैन कार्ड- पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना भी अनिवार्य हो चुका है. कर विभाग ने भी आधार से लिंक ना होने वाले पैन कार्ड की आईटीआर प्रोसेस रोकने का फैसला किया है. यह लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 है.
एलपीजी कनेक्शन- सभी एलपीजी कनेक्शन धारियों को अपने कनेक्शन आधार से लिंक करने होंगे और इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 है.
पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट- पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ, एनएससी समेत अन्य किसी भी योजना में निवेश करने वाले निवेशकों को इन्हें आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा. इसकी समयसीमा 31 दिसंबर 2017 है.
म्यूचुअल फंड- म्यूजुअल फंड के माध्यम से निवेश करने वाले निवेशकों को भी 31 दिसंबर 2017 तक इसे आधार से लिंक करना अनिवार्य है.