जयपुर की एक अदालत ने बुधवार को कांग्रेस के दो विधायकों और सात अन्य लोगों को एक साल की सजा सुनाई है. दरअसल, यह मामला 11 साल पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर कथित तौर पर सड़क जाम करने से जुड़ा है.
जयपुर की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट-19 परीक्षिता देथा ने सभी नौ आरोपियों को आईपीसी की धारा 283 (सार्वजनिक मार्ग या आवागमन में बाधा या खतरा पैदा करना) सहित संबंधित दंड प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया.
यह घटना 13 अगस्त, 2014 को उस वक्त हुई थी, जब छात्र नेताओं ने जेएलएन मार्ग पर राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर करीब 20 मिनट तक सड़क पर जाम लगाया था.
दोषी ठहराए गए लोगों में मुकेश भाकर, मनीष यादव, अभिषेक चौधरी, राजेश मीना, रवि किराड़, वसीम खान, द्रोण यादव, भानु प्रताप सिंह और विद्याधर मील शामिल हैं.
मुकेश भाकर और मनीष यादव वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं, जबकि अभिषेक चौधरी ने 2023 का विधानसभा चुनाव जयपुर के जोतवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से लड़ा था लेकिन वो हार गए थे.
अभियोजन अधिकारी कविता पिंगोलिया ने बताया कि मुकदमे के बाद अदालत ने उन्हें एक साल की जेल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 3,200 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.