सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के लिए आवेदन विंडो 1 अप्रैल 2025 को शुरू की थी और अब 30 जून 2025 को ये बंद होने वाली है. ऐसे में आपके लिए इसमें आवेदन करने के लिए इस डेडलाइन तक का ही मौका है. अगर कोई व्यक्ति 30 जून तक इस योजना के तहत अप्लाई नहीं करता है तो उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इसके बाद किया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
नेशनल पेंशन सिस्टम (NSE) ट्रस्ट ने रिटायरमेंट लोगों के लिए UPS को लेकर नया ऐलान किया है. यह योजना पूर्व सरकारी कर्मचारियों या उनके कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी पर लागू होती है, जो 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले रिटायर्ड हुए हैं. यह योजना सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है. केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई UPS योजना उन लोगों को वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जिन्होंने केंद्र सरकार में कम से कम 10 वर्षों तक सेवा की है.
इस योजना के तहत क्या-क्या लाभ?
अप्लाई प्रोसेस
पात्र आवेदक UPS लाभों के लिए भौतिक या ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. ऑफलाइन आवेदन के लिए लोगों को NPS वेबसाइट से फार्म डाउनलोड करना होगा और उन्हें अंतिम कार्यालय के आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) के पास जमा करना होगा. ऑप्शनल, ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस आवेदकों को उसी वेबसाइट पर सीधे अपने फॉर्म भरने और जमा करने की सुविधा देती है.
वेबिनार के तहत जानिए पूरी डिटेल
रिटायर्ड कर्मचारी और उनके फैमिली को UPS को बेहतर ढंग से समझने के लिए, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) वेबिनार आयोजित कर रहा है. इन सत्रों का उद्देश्य योजना के लाभों और आवेदन प्रक्रिया को स्पष्ट करना है. इन वेबिनारों के बारे में अधिक जानकारी आधिकारिक PFRDA वेबसाइट पर उपलब्ध है.
रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बेहतर स्कीम
UPS की शुरुआत केंद्र सरकार में सेवा दे चुके रिटायर्ड कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. यह पूर्व कर्मचारियों और उनके परिवारों को उनकी सेवा के अनुरूप लाभ देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों को आवंटित आवेदन समय सीमा के भीतर इन लाभों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.