केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों (Pension Rule Change) में एक खास बदलाव किया है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सेक्टर (PSU) में अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत सेवा से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने वाले कर्मचारी को पेंशन लाभ या रिटायमेंट लाभ से वंचित रह सकते हैं. सीधे शब्दों में कहें तो बर्खास्त किए जाने वाले कर्मचारियों को नौकरी के साथ ही पेंशन लाभ से भी हटा दिया जाएगा.
यह बदलाव केंद्रीय सिविल सर्विस (पेंशन) संशोधन नियम, 2025 के जरिए 22 मई से लागू कर दिया गया है. पहले इस नियम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र से बर्खास्त कर्मचारी को भी पेंशन और रिटायरमेंट का लाभ दिया जाता था. PSU से बर्खास्तगी के ऐसे मामलों में अंतिम फैसला संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा समीक्षा के बाद ही लिया जाएगा.
कर्मचारी खो सकता है पूरी पेंशन
CCS (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37(29C) में शामिल यह संशोधन अनुशासनात्मक मामलों के प्रति सख्त नजरिए को दर्शाता है. अंत में PSU में जाने वाले कर्मचारियों को PSU से बर्खास्तगी के बाद भी सरकारी सेवा से पेंशन लाभ मिलता था. हालांकि अब वह सुरक्षा हटा दी गई है. अपडेट नियम यह दर्शाता है कि अगर किसी पूर्व सरकारी कर्मचारी, जो अब किसी सार्वजनिक सेक्टर के उपक्रम में काम कर रहा है और नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो वह अपनी पूरी पेंशन खो सकता है.
अंतिम फैसला नहीं
फिर भी ये निर्णय अंतिम नहीं हैं. संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की देखरेख करने वाले प्रशासनिक मंत्रालय की समीक्षा के बाद इसपर फैसला लिया जाएगा. इसके अलावा, संशोधित नियम CCS पेंशन नियमों के खास नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों पर लागू मानकों के अनुरूप बनाते हैं, ताकि सभी बर्खास्तगी के मामले में एक समान प्रभाव हो. यानी कि अगर किसी को बर्खास्त किया जा रहा है तो सिर्फ नौकरी ही नहीं, पेंशन और रिटायरमेंट के लाभ से भी वंचित किया जा सके.
कुछ मामलों में मिल सकती है पेंशन
संशोधित नियमों में यह भी प्रावधान है कि कुछ मामलों में पेंशन पर विचार किया जा सकता है. जैसे कि भविष्य के बेहतर बर्ताव के बाद कर्मचारी की पेंशन बहाल की जा सकती है या फैमिली पेंशन दी जा सकती है. साथ ही मानवीय आधार पर भत्ता दिया जा सकता है.
किन कर्मचारियों पर लागू होगा ये नियम
यह संशोधन ऐसे सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा, जिनकी नियुक्ति 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले हुई थी. लेकिन यह नियम रेलवे कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगी और IAS, IPS, IFoS अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे. 31 दिसंबर 2003 तक नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को Old Pension Scheme (OPS) के तहत कवर किया गया था. जिसके तहत सरकार पेंशन की गारंटी देती है. वहीं एनपीएस सेलेक्ट करने वाले कर्मचारियों पर ये लागू नहीं होगा.