गाजियाबाद में दारोगा पर रेप और गर्भपात का आरोप, कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई FIR

गाजियाबाद में तैनात रहे दरोगा जयसिंह निगम पर महिला ने रेप, धोखाधड़ी और गर्भपात कराने का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता का कहना है कि शादी का झांसा देकर संबंध बनाए और जबरन गर्भपात कराया. कोर्ट के आदेश पर लोनी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. मामला सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं.

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दारोगा पर लगा रेप का आरोप (Photo: Mayank Gaur/ITG) दारोगा पर लगा रेप का आरोप (Photo: Mayank Gaur/ITG)

मयंक गौड़

  • गाजियाबाद ,
  • 03 अक्टूबर 2025,
  • अपडेटेड 10:56 PM IST

गाजियाबाद जिले के लोनी थाना क्षेत्र में तैनात रहे दारोगा जयसिंह निगम पर गंभीर आरोप लगे हैं. पीड़िता महिला ने उन पर रेप, धोखाधड़ी और जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया है. कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ लोनी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है.

पीड़िता का कहना है कि वर्ष 2019 में थाना साहिबाबाद में दर्ज एक मामले की जांच के दौरान आरोपी से उसकी पहचान हुई. इस दौरान दारोगा ने खुद को अविवाहित बताते हुए शादी का झांसा दिया और शारीरिक संबंध बनाए. बाद में गर्भवती होने पर दवाइयां देकर उसका जबरन गर्भपात कराया.

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महिला के साथ रेप और जबरन गर्भपात

इसके अलावा पीड़िता ने बताया कि लगातार दबाव और धोखे से नजदीकियां बनाने के बाद आरोपी ने 1 जुलाई 2024 को आर्य समाज मंदिर में शादी की और 2 जुलाई को कोर्ट मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी कराया. लेकिन शादी के बाद भी आरोपी ने उसे अपने साथ नहीं रखा. इसी बीच पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसकी पत्नी और बच्चे भी हैं.

पीड़ित महिला ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

पीड़िता का आरोप है कि जब उसने शिकायत की तो आरोपी ने उसे धमकी दी और उसके भाई को झूठे केस में फंसवा दिया. लंबे समय तक थानों और पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. आखिरकार पीड़िता को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा. फिलहाल आरोपी दारोगा बरेली में तैनात बताया जा रहा है. इस मामले के बाद पुलिस विभाग की भूमिका और आचरण पर सवाल उठ रहे हैं कि पीड़िता को न्याय के लिए कोर्ट की शरण क्यों लेनी पड़ी.

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