सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में आरोपी वैभव जैन की अंतरिम जमानत राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है. ED ने वैभव की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया था. साथ ही ईडी ने वैभव की अंतरिम जमानत याचिका की मेंटेनिबिलिटी पर भी सवाल उठाया है. वैभव ने अपने एक रिश्तेदार के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अंतरिम ज़मानत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
इससे पहले दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन की जमानत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी की तरफ से कहा गया था कि आरोपियों के बयान से ये पता चलता है कि जैन ही फण्ड ट्रांसफर करने के बारे में सब कुछ जानते थे. ईडी ने कोर्ट में कहा शेल कंपनियों में साल 2015 और 2016 में 1.5 करोड़ रुपए की एंट्री सत्येंद्र कुमार जैन के द्वारा की गई थी.
ईडी ने मामले में आरोपी जवेंद्र मिश्रा के बयान को भी रेकॉर्ड पर लेते हुए कहा था कि इस मामले में मोरस ओप्रेंडी यह था कि पैसा हवाला ऑपरेटर्स (कोलकता बेस्ड शैल कंपनियों ) को भेजना था. यह पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग केस का बनता है. ईडी ने कहा इस पूरे मामले में सत्येंद्र कुमार जैन पूरा शामिल थे. आरोपी वैभव जैन मंत्री सतेंद्र जैन का दाहिना हाथ है.
ईडी ने सत्येंद्र कुमार जैन की जमानत का कड़ा विरोध किया था. कोर्ट ने इस मामले में ईडी को अपनी बहस जल्द पूरी करने के लिए कहा था. इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED को सह आरोपी अंकुश और वैभव जैन से जेल में पूछताछ की इजाजत मिली. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ED के तीन अधिकारियों की टीम को 18 और 19 जनवरी को जेल में अंकुश और वैभव जैन से पूछताछ की इजाजत दी थी. तीन अधिकारियों की टीम में असिस्टेंट डायरेक्टर पवन कुमार, रजत भाटिया और पारस बाल्यान शामिल थे.
संजय शर्मा