'PFI के निशाने पर थे बीजेपी और RSS नेता, देश में अराजकता फैलाना था मकसद', NIA का कोर्ट में दावा

पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशन एनआईए अदालत में PFI के 20 शीर्ष नेताओं के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर शनिवार को सुनवाई हुई. एनआईए ने अपनी दलीलें पूरी करते हुए कहा कि संगठन देश में शरिया कानून लागू करने और युवाओं को भड़काने की साजिश में शामिल था.

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ईडी ने पीएफआई से जुड़े ट्रस्टों की 67.03 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की. (Photo: ITG/GFX) ईडी ने पीएफआई से जुड़े ट्रस्टों की 67.03 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की. (Photo: ITG/GFX)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 21 दिसंबर 2025,
  • अपडेटेड 3:21 AM IST

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट स्थित एनआईए की विशेष अदालत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के 20 शीर्ष नेताओं के खिलाफ आरोप तय किए जाने को लेकर शनिवार को अहम सुनवाई हुई. इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आरोप तय करने के पक्ष में अपनी दलीलें पूरी कर दी हैं. अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को तय की है, जिसमें आरोपियों की ओर से अपनी दलीलें पेश की जाएंगी. 

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एनआईए ने कोर्ट को बताया कि PFI देश में शरिया कानून लागू करने के उद्देश्य से संगठित तरीके से काम कर रहा था. एजेंसी के अनुसार, अब प्रतिबंधित हो चुके इस संगठन ने देशभर में अपने कार्यालय खोलकर मुस्लिम युवाओं को गुमराह किया और उन्हें अन्य धर्मों के खिलाफ भड़काने की साजिश रची. एनआईए का आरोप है कि PFI का एजेंडा केवल एक सामाजिक संगठन के रूप में काम करने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका मकसद देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान के खिलाफ गतिविधियों को अंजाम देना था.

यह भी पढ़ें: ईडी ने PFI और SDPI से जुड़ी 67.03 करोड़ की संपत्ति जब्त की, मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई

सुनवाई के दौरान एनआईए ने यह भी दावा किया कि PFI के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े कई प्रमुख नेता भी थे. एजेंसी ने कहा कि संगठन ने हिंसा फैलाने, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने और देश की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करने के लिए एक सुनियोजित नेटवर्क तैयार किया था. इसके लिए युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा था और उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ा जा रहा था.

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बता दें कि एनआईए ने 2022 में देश के अलग-अलग हिस्सों में छापेमारी कर PFI के इन 20 शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार किया था. इन गिरफ्तारियों के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने PFI को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA)  के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया था. अब 23 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में आरोपियों की ओर से अदालत में अपनी दलीलें रखी जाएंगी, जिसके बाद कोर्ट यह तय करेगी कि इस मामले में औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएं या नहीं. 

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