I&B मंत्रालय से डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स को मिली मोहलत, 15 दिन में देनी है 'पूरी कुंडली'

25 फरवरी 2021 को भारत सरकार ने सोशल मीडिया, डिजिटल न्यूज मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए नए नियम जारी किए थे. तीन महीने में डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स से जानकारी मांगी गई थी.

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सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (फाइल फोटो) सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 27 मई 2021,
  • अपडेटेड 2:42 PM IST
  • 3 महीने पहले बनाया गया था नियम
  • नियम के तहत देनी थी पूरी जानकारी

न्यूज वेबसाइट, ओटीटी प्लेटफार्म समेत डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स को लेकर केंद्र सरकार सख्त हो गई है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स को नई गाइडलाइन के तहत पूरी कुंडली यानी सभी जानकारी सब्मिट करने के लिए और 15 दिन का समय दिया है. इस बीच कई डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स से ईमेल के जरिए जवाब मांगा गया है.

25 फरवरी 2021 को भारत सरकार ने सोशल मीडिया, डिजिटल न्यूज मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए नए नियम जारी किए थे. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स 2021 के तहत तीन महीने में डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स से जानकारी मांगी गई थी.

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इन नए नियमों की नई गाइडलाइंस जारी हुए तीन महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कई डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स ने अपनी डिटेल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नहीं दी है. अब मंत्रालय ने 15 दिन का समय दिया है. कई मीडिया संस्थानों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से ईमेल भेजकर जानकारी मांगी जा रही है.

आपको बता दें कि डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म को रजिस्ट्रेशन कराने का नियम नहीं बनाया गया था, लेकिन उन्हें अपनी सभी जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को देनी थी. इसके साथ ही सरकार ने डिजिटल न्यूज मीडिया पब्लिशर्स से प्रेस काउंसिल की तरह सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनाने को कहा है.

इसके साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को पांच कैटेगरी में कंटेंट को बांटना था. उसे हर कैटेगरी के कंटेंट पर दिखाना होगा कि वह किस उम्र वाले लोगों के लिए है. ओटीटी प्लेटफॉर्म से शिकायत है तो तीन स्तर पर सुनवाई होगी. पहले ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर, फिर सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी, सरकार का ओवरसाट मैकेनिज्म जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाएगा.

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