गोवा के बिचोलिम में खाना खाने के बहाने कार में ले जाकर किया रेप, आरोपी गिरफ्तार

गोवा के बिचोलिम में 47 वर्षीय सत्यवान गावंकर को 7 वर्षीय बालिका के साथ कार में यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. शनिवार रात खाना खरीदने के बहाने बच्ची को कार में ले गया और शोषण किया. पुलिस ने उसे वेलगुएम से हिरासत में लिया.

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(Photo: Representational) (Photo: Representational)

aajtak.in

  • पणजी,
  • 05 अक्टूबर 2025,
  • अपडेटेड 10:47 PM IST

गोवा पुलिस ने रविवार को एक व्यक्ति को कथित रूप से अपनी कार में 7 वर्षीय बालिका के साथ यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया. बिचोलिम थाने के अधिकारी ने आरोपी की पहचान सत्यवान हरिश्चंद्र गावंकर (47) के रूप में की.

पीड़िता के पिता की शिकायत के अनुसार, गावंकर ने शनिवार रात बालिका के लिए खाना खरीदने के बहाने उसे अपनी कार में ले लिया. लौटते समय उसने कार रोकी और बालिका के साथ यौन शोषण किया. गावंकर को सुबह-सुबह उसके वेलगुएम स्थित घर से हिरासत में लिया गया.

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अधिकारी ने बताया, बच्ची का गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बंबोलीम में चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया. गावंकर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, गोवा चिल्ड्रेंस एक्ट और बच्चों का यौन शोषण से संरक्षण (पॉस्को) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. जांच जारी है. आरोपी को POCSO Act के तहत सजा हो सकती है.

क्या है POCSO Act?
का पूरा नाम Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 है. यह कानून भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण और दुर्व्यवहार से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है. इसके तहत बाल यौन उत्पीड़न, बलात्कार, गैर-penetrative sexual assault और बाल पोर्नोग्राफी जैसी घटनाओं को अपराध माना गया है. कानून के अनुसार, अपराध करने वालों को गंभीर सजा दी जा सकती है, जिसमें उम्रकैद या मृत्युदंड तक शामिल है. पुलिस को तुरंत केस दर्ज करना होता है और बच्चों से संवेदनशील तरीके से पूछताछ की जाती है ताकि उन्हें मानसिक या भावनात्मक नुकसान न पहुंचे.

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