मिर्जापुर वेब सीरीज से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभिनेता और फिल्म निर्माता फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी को एक बड़ी राहत दी है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर लगा दी है. इस बाबत हाई कोर्ट ने एफआईआर कर्ता और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है.
आपको बता दें कि मिर्जापुर को लेकर 17 जनवरी के दिन मिर्जापुर कोतवाली देहात में एक FIR दर्ज कराई गई थी जिसमें मिर्जापुर से जुड़े निर्माताओं और अभिनेताओं पर कार्रवाई की मांग की गई थी. इससे परेशान मिर्जापुर के कलाकारों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डाली कि उनके खिलाफ हुई FIR को रद्द कर दिया जाए. फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
FIR में फिल्म निर्माताओं और वेब सीरीज में मिर्जापुर की छवि धूमिल करने और आपराधिक छवि पेश करने का आरोप लगाया गया है. इन फिल्म निर्माताओं पर आईपीसी की धारा 295(A), 505 आईपीसी, 67 (A) आईटी एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई थी.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस एम के गुप्ता और जस्टिस वीरेंद्र कुमार की डिवीजन बेंच की, जिसने फिल्म निर्माताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
पंकज श्रीवास्तव