चारा घोटालाः सुनवाई फिजिकल हो या वर्चुअल, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

लालू यादव डोरंडा कोषागार अवैध निकासी मामले की सुनवाई फिजिकल माध्यम से चाहते हैं जबकि सीबीआई ने इसके विरोध में रिज्वाइंडर दायर किया है. अदालत ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. जल्द ही कोर्ट इस मामले पर फैसला सुनाएगी.

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राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव (File-PTI) राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव (File-PTI)

सत्यजीत कुमार

  • रांची,
  • 11 अगस्त 2021,
  • अपडेटेड 11:31 PM IST
  • डोरंडा कोषागार अवैध निकासी केस में CBI कोर्ट में सुनवाई जारी
  • लालू यादव समेत अन्य आरोपियों ने कुल 26 गवाही दर्ज कराई थी
  • घोटाले के तीन मामले में अब तक आधी सजा पूरी कर चुके लालू

बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़ा घोटाला डोरंडा कोषागार (आरसी 47A/96) से अवैध निकासी मामले में एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. लालू यादव के अधिवक्ता ने मामले की सुनवाई फिजिकल माध्यम से हो, इसको लेकर पिटीशन दायर किया है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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लालू यादव डोरंडा कोषागार अवैध निकासी मामले की सुनवाई फिजिकल माध्यम से चाहते हैं जबकि सीबीआई ने इसके विरोध में रिज्वाइंडर दायर किया है. अदालत ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. जल्द ही कोर्ट इस मामले पर फैसला सुनाएगी कि मामले की सुनवाई वर्चुअल होगी या फिर फिजिकल.

घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने डे-टू-डे सुनवाई करने का आदेश सीबीआई की विशेष अदालत को दिया है. सीबीआई की ओर से जो दस्तावेज अदालत में सौंपे गए हैं उसके आधार पर एक बार फिर लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि केस अब अंतिम स्टेज में है. इस मामले में सीबीआई की ओर से बहस पूरी हो गई है. बचाव पक्ष को अपनी सफाई देने का मौका दिया जाएगा. इसके बाद जज फैसला लेंगे.

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सीबीआई की ओर से बहस पूरी

सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि बहुचर्चित चारा घोटाला का यह सबसे बड़ा मामला है जहां सीबीआई की ओर से बहस पूरी हो गई है. इस मामले में अवैध निकासी, फर्जी आवंटन, फर्जी आपूर्ति पत्र विपत्र से की गई थी.

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उन्होंने बताया कि पशुओं की ढुलाई के लिए स्कूटर, बाइक, ऑटो जीप आदि का प्रयोग किया गया था. इसमें पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, तत्कालीन पशुपालन मंत्री के सांठ-गांठ से राजस्व की गड़बड़ी की.

अब तक 37 आरोपियों का निधन

मामले में बचाव पक्ष में लालू यादव समेत अन्य आरोपियों ने कुल 26 गवाही दर्ज कराई थी. डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद समेत 110 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं. सीबीआई ने शुरू में 170 लोगों को आरोपी बनाया था. लालू समेत 147 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया गया था. सुनवाई के दौरान अब तक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र समेत 37 आरोपियों का निधन हो चुका है.

घोटाला के तीन मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने आधी सजा पूरी कर ली है. चाईबासा, देवघर और दुमका कोषागार मामले में लालू की आधी सजा पूरी हो चुकी है. आधी सजा पूरी होने के बाद 17 अप्रैल को कोर्ट ने लालू को जमानत दे दी थी.

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