खान सर की गिरफ्तारी पर रोक, पटना जिला कोर्ट से मिली राहत

पटना में चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है और दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

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फैजल खान (खान सर). (File Photo: ITG) फैजल खान (खान सर). (File Photo: ITG)

शशि भूषण कुमार

  • पटना,
  • 09 जून 2026,
  • अपडेटेड 9:57 AM IST

पटना में चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई. जिला जज ने उन्हें प्रोटेक्शन प्रदान करते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि फैजल खान का मामले में प्रत्यक्ष रूप से कोई आपराधिक कृत्य नहीं है और उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है. वहीं, पुलिस की ओर से मामले की जांच और दर्ज प्राथमिकी से संबंधित जानकारी अदालत के समक्ष रखी गई.

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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने फैजल खान को अंतरिम राहत प्रदान की. अदालत ने उन्हें प्रोटेक्शन देते हुए उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई तक उन्हें राहत जारी रहेगी. ऐसे में अब उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी. 

गौरतलब है कि पटना के एक कोचिंग संस्थान से जुड़े विवाद के दौरान हुई फायरिंग के बाद यह मामला चर्चा में आया था. वायरल वीडियो के आधार पर कदमकुआं थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस के अनुसार फायरिंग की घटना में कोचिंग संस्थान से जुड़े दो गार्डों की भूमिका सामने आई थी, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने पहले पुलिस से केस डायरी और जांच से जुड़े दस्तावेज तलब किए थे. अब अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई में पुलिस की जांच रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों पर विस्तार से विचार किया जाएगा.

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पटना से फरार हैं फैजल खान
फिलहाल फैजल ख़ान उर्फ ख़ान सर पटना से फरार है. विवाद के बाद से उनकी कुछ पता नहीं चला है. दावा किया जा रहा है कि पुलिस के डर से फैजल खान फरार हैं. क्योंकि कोर्ट से राहत मिलने से पहले पुलिस की  टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए लगादार दबीश दे रही थी. 

फैजल ख़ान की गिरफ्तारी के लिए पटना के आस पास के जिलों में पुलिस की टीम ने लगातार छापेमारी की थी. इसकी जानकारी पटना के एसएसपी कार्तिक शर्मा ने खुद दी थी. आपको बता दें कि फैजल ख़ान ने बेल पिटीशन 6 जून को पटना व्यवहार न्यायालय में किया था. 8 जून को बेल पिटीशन रजिस्टर्ड हुआ और आज यानी कि 9 जून को इस पर सुनवाई हुई. जिसमें फैजल खान को बड़ी राहत मिली है.

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