6 August 2026
By: Aaj Tak Auto
अगर आप सोचते हैं कि ट्रैफिक चालान भरने में देरी करने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, तो यह खबर आपके लिए है.
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लगातार ट्रैफिक नियम तोड़ना और चालानों को नजरअंदाज करना आपकी गाड़ी जब्त होने की वजह बन सकता है.
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गुरुग्राम में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जो न केवल हैरानी की कहानी बयां करता है बल्कि सभी वाहन चालकों के लिए एक अलर्ट से कम नहीं है.
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गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने राजीव चौक से मेदांता अस्पताल की तरफ गलत दिशा (Wrond Way) में आ रहे एक स्कूटर को रोका और रिकॉर्ड की जांच की.
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जब स्कूटर के नंबर को सिस्टम पर डाला गया तो पुलिस के होश उड़ गए, गाड़ी पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े कुल 96 चालान बकाया थे.
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इन सभी चालानों का बकाया जुर्माना करीब 10 लाख रुपये तक पहुंच चुका था. इसके बाद पुलिस ने स्कूटर को जब्त कर लिया.
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पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कार्रवाई के दौरान स्कूटर चालक वाहन से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट (रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस) भी नहीं दिखा पाया.
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ऐसे में बकाया चालानों के साथ दस्तावेजों की कमी भी वाहन जब्त किए जाने की एक वजह बनी. अब आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है.
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पुलिस का कहना है कि, इस मामले में ज्यादातर चालान बिना हेलमेट ड्राइविंग, बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग, बिना PUC ड्राइविंग और रांग साइड ड्राइविंग से जुड़े थें.
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यह मामला साफ बताता है कि ट्रैफिक चालान को लंबे समय तक नजरअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है.
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ऐसे में यदि आपके वाहन पर भी यदि चालान बाकी हैं तो देर न करें. तत्काल चालान भर कर मामले का निपटारा करें और ड्राइविंग के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करें.
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सबसे पहले आधिकारिक eChallan वेबसाइट पर जाएं. होम पेज पर 'चेक चालान स्टेटस' पर क्लिक करें. अगर चालान दिखे तो आगे बढ़ें.
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दिए टैब में चालान नंबर, व्हीकल नंबर या ड्राइविंग लाइलेंस नंबर दर्ज करें. स्क्रीन पर दिखाया गया कैप्चा कोड दर्ज करें और "Get Details" पर क्लिक करें.
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आपके वाहन से जुड़े सभी चालान की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी. जिस चालान का भुगतान करना है, उसके सामने "Pay Now" पर क्लिक करें.
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अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और पेमेंट गेटवे का तरीका चुनें. जैसे UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग इत्यादि. इसके बाद आगे बढ़ें.
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यदि किसी वाहन पर बार-बार नियम उल्लंघन के चालान दर्ज होते रहें और उनका समय पर निपटारा न किया जाए, तो पुलिस वाहन को जब्त कर सकती है.
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